पासपोर्ट नियमों में बड़े बदलाव, पासपोर्ट बनवाना हुआ और भी आसान
भारत सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं. पहले के नियमों के तहत 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता था. लेकिन सरकार ने अब इस नियम में बदलाव कर दिया है. अब आपके ये कागजात भी जन्म प्रमाण के तौर पर वैलिड होंगे.
- बर्थ सर्टिफिकेट.
- ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और आपकी आखिरी शिक्षा का प्रमाण पत्र. आपको बता दें आपके ये कागजात तभी मान्य होंगे जब आपकी शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से होगी.
- पेन कार्ड जिसमें स्पष्ट तौर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो.
- आधार कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो.
- ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो.
- वोटर आई डी कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो.
- पॉलिसी, बॉन्ड्स और लाइफ इन्शोयरेंस जिन पर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो.
- माइनर्स के पासपोर्ट अब माता या पिता में से किसी एक के कागजात के आधार पर बन जाएंगे.
- अब पासपोर्ट बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होगी.
- साधु संत अपने माता पिता की जगह गुरु का नाम दे सकेंगे. इसके साथ साधु संतो को एक पहचान पत्र और सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा.
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